⚫दिल्ली की एक अदालत के अनुसार, प्रथम दृष्टया इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद और निलंबित 'आप' पार्षद ताहिर हुसैन ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान मिलकर साज़िश रची थी।
⚫दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कहा कि यह प्रदर्शित करने के लिए प्रथमदृष्टया उपयुक्त आधार हैं कि पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, ताहिर हुसैन और अन्य ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान षड्यंत्र रचे थे। अदालत ने मामले में पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की।
⚫बकौल मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार, फरवरी में हुए दंगों से संबंधित मामले में खालिद के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त सामग्री है।
क्या कहा मैजिस्ट्रेट ने :
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने कहा कि पिछले वर्ष फरवरी में खजूरी खास इलाके में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामले में खालिद के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। अदालत ने कहा कि एक गवाह का बयान यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि उस वक्त खालिद, ताहिर हुसैन के कथित संपर्क में था। हुसैन पर मुख्य षड्यंत्रकारी होने का आरोप है जिसने दंगे भड़काए और लोगों से लूटपाट करने तथा संपत्तियों को जलाने के लिए भीड़ को उकसाया।
किस आधार पर माना आरोपी :
अदालत ने कहा कि अभियोजन ने गवाह राहुल कसाना के बयानों का जिक्र किया है और उसने सीआरपीसी की धारा 161 (पुलिस द्वारा जांच) के तहत बयान दर्ज कराए हैं, जिसमें उसने कहा है कि उस वक्त वह हुसैन के वाहन चालक के रूप में काम कर रहा था। अदालत ने कहा कि उसके बयान के मुताबिक कसाना ने आरोपी हुसैन को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों और इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों को कथित तौर पर पैसे बांटते देखा था।200 से ज्यादा लोग मारे गए थे दंगे में :
अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से पूरक आरोपपत्र की एक प्रति खालिद को दी जाए। संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच पिछले वर्ष 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। इसमें 53 लोगों की मौत हो गई और करीब 200 व्यक्ति जख्मी हो गए थे।
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